फोर्टिस लापरवाही मामला: HC की हरियाणा सरकार को फटकार, रिपोर्ट पेश करने के आदेश

12/1/2017 10:17:56 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): गुरुग्राम स्थित फोर्टिज मैमोरियल रिसर्च इंस्टीच्यूट में डेंगू से पीड़ित एक 7 वर्षीय बच्ची की मौत से पहले हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा उसके इलाज के खर्चे के रूप में लाखों रुपए का बिल परिजनों को थमाने का मामला बीते दिन हाईकोर्ट में उछला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए डीजी हेल्थ को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि कैसे 15 दिन में 2700 दस्ताने इस्तेमाल किए गए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। वहीं इस पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए बच्ची के पिता जयंत सिंह ने कहा कि सरकार को निष्पक्ष जांच करके अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 

डेंगू के प्रकोप को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए केस में एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने यह मुद्दा उठाया। गुप्ता ने कहा कि हॉस्पिटल ने बच्ची के 15 दिन के इलाज को लेकर 15 लाख रुपए से अधिक का बिल थमा दिया। इसे अप्रत्याशित बिल बताते हुए जांच की मांग की गई। वहीं, कहा गया कि बच्ची की बॉडी घर तक ले जाने के लिए एम्बुलैंस तक संबंधित हॉस्पिटल ने मुहैया नहीं करवाई। इस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि इस मामले में पहले ही जांच के आदेश जारी हो चुके हैं व रिपोर्ट जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। हाईकोर्ट ने 12 दिसम्बर तक या इससे पहले रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही हरियाणा सरकार को अपनी जांच तेजी से करने को कहा है। 

660 सीरिंजों, 2700 गलव्स हुए 15 दिनों में इस्तेमाल 
बच्ची की सितम्बर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके पिता ने उसके इलाज व बिलों की जांच की मांग की थी। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा बच्ची के 15 दिन के इलाज में महंगी दवाइयां लिखवाना, 660 सिरिंजों, 2700 गलव्स के इस्तेमाल होने की बात कही थी। 20 पन्नों की बिल बच्ची के परिजनों को थमाया गया था जो 15.79 लाख का था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक ट्वीट के जवाब में आवश्यक कार्रवाई की बात कही थी। जिसके बाद हरियाणा सरकार को मामले में जांच कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए थे।