नाबालिगा से गैंगरेप के मामले में चार दोषियों को 20 साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना

8/25/2018 7:05:00 PM

करनाल(केसी आर्य): करनाल अदालत में जज भावना जैन ने एक गैंगरेप के मामले में अंतिम फैसला सुनाया। जिसमें मामले के चार दोषियों को बीस-बीस साल के कैद की सजा के साथ प्रत्येक पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब है कि करनाल की एक नाबालिग लड़की जो की नौवीं क्लास में पढ़ती थी। बीते वर्ष एक आरोपी सुमित ने लड़की को रात को आठ बजे घर से बाइक पर  उठाया था। आरोपी ने पहले से रची साजिश के तहत उसे नहर किनारे एक पार्क में ले गया था। वहां मौजूद सुमित के तीन और दोस्तों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया था।   पूरी रात लड़की के साथ रेप करने के बाद उसे छोड़ कर फरार हो गए थे।

जब लड़की घर पहुंची तो उसने आप बीती बताई थी। जिस के बाद गैंग रेप का मामला दर्जकर अदालत ने एक साल में यह फैसला सुनाया। जिस में आरोपियों को बीस साल कैद के साथ पैंतीस हजार का जुर्माना लगाया गया है।

Shivam