अदालत के आदेश पर जान से मारने की धमकी देने व धोखाधड़ी का केस दर्ज
11/18/2022 5:58:42 PM
गुड़गांव,(ब्यूरो) : जिला अदालत के आदेश पर बादशाहपुर निवासी नवदीप यादव ने पुलिस द्वारा उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर जज प्रगति राणा की अदालत ने बादशाहुपर थाना पुलिस को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। जिस पर पुलिस ने दिल्ली निवासी तीन लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने व धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कर लिया है। बादशाहपुर निवासी नवदीप यादव का आरोप है कि उसकी डीएनटीटी कंपनी सेक्टर-69 स्थित तुलिप चौक पर है। जो दिल्ली स्थित अरविन्द्र सिंह, सुखविन्द्र सिंह व तरनजोत सिंह की सरकोन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लकड़ी की प्लाई सप्लाई की थी।
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नवदीप यादव ने बताया कि उसका अरविन्द सिंह आदि की सरकोन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 49.70 लाख रुपए बकाया रह गया। इस बारे में उन्होंने 23 नवंबर को कंपनी के अधिकारियों से बकाया लौटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बकाया नहीं दिया। जिस पर उन्होंने कंपनी की सप्लाई रोक दी। जिस पर 15 नवंबर 2021 को कंपनी के अरविंद सिंह, सुखविंदर सिंह व तरनजोत सिंह आदि ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही बकाया रुपए भी नहीं लौटाने के लिए कहा। आरोपियों ने धमकाया कि वह बिल्डर है और उनके संपर्क अपराधियों से भी हैं, वे कभी उसे जान से मार देंगे। इसके बाद वह डर गया और उसने बादशाहपुर थाना प्रभारी को इस संबंध में 23 नवंबर 2021 को शिकायत दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने एसीपी, डीसीपी को भी शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिससे आहत होकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस ने अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर लिया है।