गौतस्करों ने किया गौरक्षकों पर हमला, फायरिंग की और चलती गाड़ी से फेंके गौवंश

1/4/2021 8:19:20 PM

फरीदाबाद (सूरजमल): गौ तस्करी कर ले जा रहे गौ तस्करों को रोकने पर तीन गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर गोली चलाकर हमला कर दिया। थाना डबुआ पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गौ तस्करी, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने व लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

शिकायतकर्ता अशोक उर्फ बाबा ने थाना डबुआ में शिकायत दी कि 4 जनवरी रात 2 बजे वह रोजाना की तरह गायों को गुड़ व चारा खिलाने तथा उनके ऊपर कंबल डालने के लिए गए हुए थे। वह डबुआ मंडी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ गौ तस्कर जिनका नाम खुबी निवासी धौज, अरसद उर्फ घोडू निवासी उटावड़ और खालिद निवासी आलमपुर अपने तीन अन्य साथियों के साथ गऊओं को गऊकसी के उद्देश्य से बोलेरो पिकअप गाड़ी में डाल रहे थे। गौरक्षकों ने तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गौरक्षक दल पर गोली चला दी। गौरक्षकों ने जमीन पर लेट कर अपनी जान बचाई।

तस्कर गाड़ी को लेकर भागने लगे लेकिन तभी अचानक तेज गति से पिकअप गाड़ी किसी नुकीली चीज से टकराई और उसका टायर पंचर हो गया। वह गाड़ी को तेज गति से भगाते निकल गए और जब गौ रक्षकों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी में बंधे हुए गौवंश फेंकने शुरू कर दिए। 2 गौवंश सैक्टर 22-23 रोड पर फेंके और 3 गोवंश राजीव कॉलोनी से खंदावली जाने वाले रोड पर फेंके। गौ रक्षक गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। जब तस्करों को लगा कि वह भाग नहीं पाएंगे तो वह भनकपुर गांव में गाड़ी को छोड़कर भागने लगे और भागते हुए गौरक्षकों के ऊपर एक फायर किया। गौ रक्षकों का कहना है कि उन्होंने इन्हें पहले भी गायों की तस्करी करते हुए देखा है। 

अशोक की शिकायत पर थाना डबुआ में भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/279/307  हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन एक्ट 2015 की धारा 13(1), आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 व पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11/59/60 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता सहायक पुलिस आयुक्त आदर्श दीप सिंह नहीं जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिर तार कर लिया जाएगा।

Shivam