गोलू हत्याकांड का मामला : हाईकोर्ट ने रद्द की गिरफ्तार आरोपी की याचिका

12/5/2019 9:51:26 AM

अम्बाला शहर (कोचर) : छावनी की इंदिरा कालोनी के गोलू हत्याकांड में गिरफ्तार बंटी पहलवान के भतीजे अमन सोनकर को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए आरोपी की जमानत याचिका पहले सैशन कोर्ट में रद्द हो चुकी है जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई तो राजबीर सहरावत की कोर्ट ने आरोपी की रेगुलर बेल (जमानत) रद्द कर दी। इस मामले में नामजद गुलशन उर्फ शुभम उर्फ आदमी और अरुण धीमान उर्फ मुच्छड़ ने भी सैशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की हुई है। इस पर आज सैशन कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि गत 30 अप्रैल की रात को इंदिरा कालोनी निवासी अरुण उर्फ गोलू अपनी पत्नी ज्योति के साथ घर के बाहर सैर कर रहा था।

उसी दौरान 2 बाइकों पर कुछ युवक आए और गोलू को गोलियों से भून दिया था। इसी दौरान कुछ अन्य युवकों ने उनके घर पर पथराव कर दिया। इस घटना में गोलियां लगने से घायल गोलू की चंडीगढ़ पी.जी.आई. पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। मृतक गोलू की माता पूनम देवी की शिकायत पर पुलिस ने हमला करने वालों में बंटी पहलवान, उसके भतीजे अमन, रमन, हनी, डैनी, आकाश, राजा, गुल्ला, विशाल, ऋतिक सोनकर, कमल, पारस का भतीजा, शिव कुमार सोनकर और सीटू को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत नामजद किया था। 

गोलू को भी एक अन्य हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हो रखी थी और वह हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पैरोल पर बाहर आया हुआ था। इसी रंजिश के कारण आरोपियों ने गोलू की हत्या को अंजाम दिया था। यह मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रारम्भिक जांच में एफ.आई.आर. में नामजद आरोपी बंटी पहलवान, रमन, सौरव, हनी, राजकुमार उर्फ राजा, शिव कुमार, ऋतिक, पिंटू, रवि उर्फ सिद्धू और कमल को बाहर कर दिया था।

Isha