हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, जंगली जानवरों के फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

3/14/2020 9:35:18 AM

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुक्सान को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। अब जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुक्सान के लिए किसान को मुआवजा मिलेगा। पहले जंगली जानवरों द्वारा किसानों या पालतू जानवरों को मारने की एवज में ही मुआवजा दिया जाता था। हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों, घरों और मवेशियों के घायल होने की एवज में मुआवजा राशि निर्धारित कर दी है।

जंगली जानवरों द्वारा फसलों के 33 प्रतिशत नुक्सान की एवज में कृषि, बागवानी, वाॢषक और बरसात पर आधारित फसलों के नुक्सान पर 6,800 रुपए प्रति हैक्टेयर और सिंचाई पर आधारित फसलों के नुक्सान के लिए 13,500 रुपए प्रति हैक्टेयर बारहमासी फसलों के नुक्सान पर 18 हजार प्रति एकड़, रेशम के कीड़ों के पालन के लिए 4,800 रुपए प्रति एकड़, मलबेरी, टसर और मूंगा के लिए 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना निर्धारित किया है।

जंगली जानवरों द्वारा मैदानी इलाकों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे मकानों के लिए 95,100 रुपए प्रति घर, पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त कच्चे और पक्के मकानों के लिए 1,01,900 रुपए प्रति घर और जिलों में आंशिक रूप से नष्ट पक्के और कच्चे घरों में जहां नुक्सान कम से कम प्रतिशत हुआ वहां के लिए 5,200 रुपए और 3,200 रुपए प्रति घर और झोंपड़ी के लिए 4,100 रुपए प्रति झोंपड़ी। घर के साथ पलने वाले मवेशी के लिए 2,100 रुपए प्रति छप्पर मुआवजा निर्धारित किया है।

यहीं नहीं जंगली जानवरों द्वारा आक्रमण के बाद मरे किसान के लिए परिवार को 2 लाख, घायल होने पर 1 लाख, बच्चे के मरने पर 70 हजार और अपाहिज होने पर 35 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। किसी किसान के पशु को तेंदुआ, लकड़बग्गा या भेडिय़ा मार दे गाय और सांड के मरने पर 12 हजार, भैंस के लिए 30 हजार, गाय के बछड़े के लिए 6 हजार, भैंस के बछड़े के लिए 7 हजार, भेड़ के लिए 3 हजार, बकरे के लिए 3,500, ऊंट के लिए 20 हजार, घोड़े/घोड़ी के लिए 30 हजार मुआवजा देना तय किया गया है। 

Isha