सरकार ने कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि के बाद जारी की नई गाइडलाइन

punjabkesari.in Monday, Apr 05, 2021 - 12:08 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कोरोना के लगातार मामलों में वृद्धि के चलते नई गाइडलाइन जारी कर लोगों के ज्यादा संख्या में एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी 12 पेज की नई गाइडलाइन में लोगों को फिजिकल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा है। नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी इनडोर हॉल में उसकी क्षमता के आधे लोग ही उसमें बैठ सकते हैं।


इसके बावजूद 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। खुले स्थानों में होने वाले कार्यक्रमों में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, बड़े धार्मिक आयोजन, खेल समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परीक्षा आदि के लिए जिला उपायुक्तों से एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य किया है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वह मास्क अवश्य पहनें। मास्क न पहनने की स्थिति में पुलिस जुर्माना लगा सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, पुलिस महानिरीक्षकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को पत्र जारी कर 5 अप्रैल से नए नियम सख्ती के साथ लागू करवाने को कहा है।


नियमों की अनुपालना की जांच के लिए उपायुक्त गठित करेंगे टीम
अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया जिन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला उपायुक्त अनुमति देंगे, वहां नई गाइडलाइन का अनुपालन हो रहा या नहीं, इसकी जांच के लिए संयुक्त निरीक्षण दल भी उपायुक्त ही गठित करेंगे, ताकि लोगों को नियमों का अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ राजनेताओं और आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वह इन नियमों का पालन कर राज्य को कोरोना के प्रभाव से मुक्त बनाने में सहयोग करें।

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Content Writer

Manisha rana

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