सरकारी दफ्तरों में पुरानी फाइलें इतने दिनों में करनी होगी क्लियर, नहीं हुई तो बाबुओं पर होगी कार्रवाई

10/20/2018 9:43:39 PM

चंडीगढ़(धरणी): मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों के अध्यक्षों और जिला उपायुक्तों, एसडीएम बोर्ड निगमों के प्रबंधकों को साफ निर्देश दिए है कि जिन फाइलों को एक महीने से अधिक हो गया है। उनको क्लीयर करने के लिए विशेष तौर अभियन चलाया जाए।



साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आए निर्देश में ये साफ कहा है कि समय अवधि के खत्म होने के बाद विशेष टीमों का गठन किया जाएगा। सभी विभागों की जांच की जाएगी अगर किसी विभाग में पुरानी फाइलें मिलती है उस विभाग पर कार्रवाई की जाएगी।



जिन फाइलों पर इमीडियेट लिखा हो उनको एक दिन और जिन पर अर्जेंट लिखा होगा उन फाइलों को तीन दिन में क्लीयर करना होगा। साथ ही समान्य फाइलों को क्लीयर करने के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

Shivam