रोडवेज कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर हाईकोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश

9/4/2018 7:57:14 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा पांच सितंबर यानि कल होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कल हड़ताल होती है तो सरकार हड़ताल की वीडियोग्राफी करवाए व हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के वकील रविंदर रावल ने बताया, कोर्ट ने कहा कि रोडवेज यूनियन हाई कोर्ट में पहले ही अंडरटेकिंग देकर हड़ताल न करने की कोर्ट में आश्वासन दिया था। ऐसे में अब चक्का जाम या हड़ताल कोर्ट की अवमानना होगी। हाईकोर्ट ने अंडरटेकिंग देने वाले कर्मचारी नेताओं को 3 अक्टूबर के लिए अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

बता दें कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की यूनियनों ने कल पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर रखा है। इसी संदर्भ में 31 अगस्त को हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में हिसार विजेता ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक 5 सितंबर की हड़ताल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उक्त आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि पांच सितंबर को हड़ताल के दौरान प्राईवेट बस ऑपरेटर्स व आम जनता पर कोई असर नहीं होगा, इसका सरकार जवाब दे।

रोडवेज कर्मियों पर हड़ताल पर छ: महीनों तक लगा बैन
गौरतलब है कि 29 अगस्त को ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के साथ राज्य सरकार की हुई वार्ता विफल ‌होने‌ पर ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने पांच सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। जिस पर हरियाणा सरकार रोडवेज कर्मचारियों को चेतावनी जारी की है। सरकार ने हरियाणा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत छ: महीने की अवधि तक राज्य परिवहन विभाग या हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है।

वहीं प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल बैन किए जाने पर ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी ने चेतावनी ‌देते‌ हुए कहा है कि ‌रोडवेज कर्मचारी ऐसी धमकियों से डरने ‌वाले नहीं हैं तथा हर हाल में 5 सितम्बर को रोड़वेज का चक्का जाम होगा व अनिश्चितकालीन के लिए ‌होगा।

Shivam