नया फरमान: ससुराल से मिली संपत्ति का भी ब्यौरा दें सरकारी कर्मचारी

6/26/2018 9:03:29 PM

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में जारी आदेशों के अनुसार अब हरियाणा सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को ससुराल से मिले सामानों और धनराशि का ब्यौरा देना होगा। हरियाणा सरकार के अधीन हर कर्मचारी को हरियाणा सर्विस रूल्स 2016 के 18(2)के तहत अब  ससुराल से मिले सामानों और धनराशि का ब्यौरा अंडर टेकिंग के रूप में देकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में अपने सम्बंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर /एच ओ डी के माध्यम से  अपलोड करनी होगी। यह आदेश चीफ सेक्ट्री कार्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंडर सेक्ट्री द्वारा आदेश क्रमांक 2/12/2016 -2 जी एस ,दिनांक 22  जून 2018 को जारी किया गया है।



इस पत्र में इसी कार्यालय द्वारा 18 व 22 फरवरी 2017 को जारी आदेशों का हवाला भी वर्णित है क्योंकि पहले सरकार ने एंटी डोरी ला के तहत सरकारी नौकरी में अविवाहित ऐसे कर्मचारी जो विवाह बंधन में प्रवेश करेंगे के लिए जारी कर रखा था कि ससुराल से मिले सामानों और धनराशि का ब्यौरा देना होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री  राम बिलास शर्मा ने इसे रूटीन का सर्कुलर बताते हुए कहा कि  ये सरकार का कोई नया पत्र नही है, वेरिफकेशन होता रहता है। हमारा रुटीन का वर्क है ये तो पहले भी भी था सामान्य सूचना है साधारण बात है।

Shivam