ग्रुप C और D पदों के लिए मानदंड तय, रिश्तेदार सरकारी नौकरी में नहीं तो मिलेंगे 5 अंक

2/17/2018 11:03:37 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, अनुभव तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर की जाएगी। अब लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों व अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।  

रिश्तेदार सरकारी नौकरी में नहीं तो मिलेंगे 5 अंक
यदि आवेदक के पिता, माता, पति या पत्नी, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कम्पनी, वैधानिक निकाय, आयोग या प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। 

यदि आवेदक हरियाणा की ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति या टपरीवास जाति) या हरियाणा की घुमन्तू जनजाति से संबंध रखता है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो उसे भी 5 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार, अनुभव के लिए अधिकतम 5 अंक रखे गए हैं। हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कम्पनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 16 वर्षों में से अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छ: माह से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (= 0.5) अंक होगा। इसके अलावा, लिपिक के पद के लिए कम्प्यूटर एप्रीशिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी। इसी प्रकार यदि आवेदक विधवा है या आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है अौर उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई है तो उसे 5 अंक मिलेंगे। वहीं आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है अौर उसके 15 वर्ष होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई हो तो उसे भी पांच अंक दिए जाएंगे।