SDM कोर्ट ने कहा- अवैध कब्जे की जमीन पर काम रुकवाओ, वनमंत्री के पीए ने कहा- काम नहीं रुकेगा

10/7/2017 12:55:34 PM

गुरुग्राम(सतीश राघव): गुरुग्राम में अरावली की तलहटी से सटे 5 गांवों में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है और इस मामले में सरकार के मंत्री और एसडीएम अदालत आमने-सामने है। बिल्डरों ने पहले गांव की 250 एकड़ में से 130 एकड़ जमीन अपने नाम की और इसके बाद बाकि बची जमीन पर भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। गांववालों के मुताबिक बिल्डरों ने अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिसके बाद गांववालों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एसडीएम कोर्ट ने गांव वालों की शिकायत के बाद अवैध जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य पर स्टे लगा दिया लेकिन इसके बाद मामले सियासी सूरमाओं की एंट्री हुई।

4 अक्टूबर 2017 को वन मंडल अधिकारी ने अपने जूनियर अधिकारियों को एक पत्र जारी किया जिसमें वन मंत्री के पीए का जिक्र किया गया। इस पत्र में कहा गया है कि वन मंत्री ने निर्माण कार्य को न रुकवाने का आदेश दिया है जिसके बाद अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया।

मतलब जिस जमीन पर निर्माण कार्य को एसडीएम की अदालत ने रुकवा दिया, उसी जमीन पर सरकारी आदेश के बाद फिर से काम शुरू हो गया। गांववालों को जैसे ही ये खबर मिली, वो मौके पर पहुंचे और सरकार और वन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांववालों का कहना है कि वन मंत्री एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो वो आंदोलन करेंगे। पीड़िता ग्रामीण अब इस मामले में चंडीगढ़ का रुख करने की भी तैयारी में है मगर इस घटना ने सरकार के रसूख और उसके सामने कोर्ट के आदेशों का बौना साबित करने की एक तस्वीर जरूर पेश कर दी है।