हरियाणा में नहीं थम रही मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत, पोस्को एक्ट के तहत दर्ज हुए 886 मामले

6/14/2022 3:53:36 PM

चंडीगढ़ : हरियाणा में मासूम बच्चियां महफूज नहीं हैं। बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि प्रदेश में गत 5 माह में छोटी बच्चियों से रेप के 866 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस की मानें तो मासूम बच्चियों के साथ दरिंगदी करने वाले यह हैवान जान पहचान वाले ही होते हैं। कम उम्र बच्चियों के साथ रेप करने वाले मामलों में अधिकतर दरिंदे दुष्कर्म की बाकायदा वीडियो भी बनाते हैं और उसे वायरल भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कम उम्र के लड़कों को भी लोग हैवानियत का शिकार बना रहे हैं।

हरियाणा पुलिस ने ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्स ओफैंस एक्ट (पॉक्सो एक्ट) के अलावा आई. टी. एक्ट के तहत केस दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा पुलिस के अपराध से जुड़े आंकड़ों की मानें तो पुलिस ने बच्चियों से रेप 866 मामलों में से 829 मामलों में दोषियों को गिरफ्त में ले लिया है। 95 प्रतिशत मामलों में अपराधी को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले हैवानों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने के लिए पुलिस विभाग सिफारिश करता है।



फरीदाबाद में पॉक्सो के सर्वाधिक मामले दर्ज
17 हरियाणा पुलिस से मिले आंकड़े कहते हैं कि 5 महीनों के दौरान प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ रेप के 866 जो मामले सामने आए हैं उनमें पंचकूला से 19, अम्बाला से 45, से 47, कुरुक्षेत्र से 30, करनाल से 67, पानीपत से 52, कैथल से 23, हिसार से 47, सिरसा से 31, जींद से 35, फतेहाबाद से 25, हांसी से 19, गुरुग्राम से 52, फरीदाबाद से 84, रेवाड़ी से 29, पलवल से 50, नारनौल से 18, मेवात से 38, रोहतक से 42, सोनीपत से 41, झज्जर से 21, भिवानी से 36, दादरी से 15 मामले पॉक्सो के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं।

हरियाणा पुलिस कर रही है सख्त कार्रवाई
हरियाणा के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संदीप खीरवार का कहना है कि प्रदेश पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती है जो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं। कानून भी ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा सुना रही है। झज्जर में पिछले दिनों 5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने वाले दोधी को नवम्बर 2021 को अदालत फांसी की सजा सुना चुकी है। उस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 माह में दोषी को सजा सुनाई है।

सख्त सजा दिलवाना पुलिस की जिम्मेदारी
हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरैक्टर ओ.पी. सिंह का कहना है कि प्रदेश पुलिस अपराध को खत्म करने के लिए धरातल पर काम कर रही है, बच्चियों से दुष्कर्म (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित दर्ज मामलों में से 95 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने दोषियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ऐसे अपराधी हरियाणा में खुले नहीं घूम सकते। दोषियों को सख्त सजा दिलवाना पुलिस की जिम्मेदारी है ताकि दूसरों को भी संदेश मिले कि अपराध करने वाला हरियाणा पुलिस से बच नहीं सकता।

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Content Writer

Manisha rana