NGT का निगम को आदेश, NOC के बिना न दिया जाए बिजली कनैक्शन

11/19/2016 12:27:53 PM

फरीदाबाद (पंकेस): डाइंग यूनिटों को कनेक्शन देने के मामले में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बिजली निगम को नए आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा कि बिजली निगम हर हाल में यह सुनिश्चित करे कि डाइंग यूनिटों को बिना प्रदूषण विभाग की एनओसी दिखाए बिजली कनेक्शन न दिया जाए। जिन्होंने इस तरह के कनेक्शन ले रखे हैं। उन्हें भी तुरंत प्रभाव से काटा जाए। इसके अलावा डाइंग यूनिटों द्वारा चोरी छिपे बिजली चोरी करने की संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए लाइनें व ट्रांसफार्मर भी वहां से हटाए जाएं। आर.टी.आई. एक्टिविस्ट वरुण श्योकंद ने नहर पार कई सालों से अवैध रूप से चल रहीं डाइंग यूनिटों के खिलाफ जनवरी में एनजीटी में याचिका डाली थी। 

 

उन्होंने इसमें बताया कि ये यूनिटें पूरी तरह से अवैध हैं। श्योकंद के अनुसार उन्होंने जनवरी 2016 में इस मामले को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की थी। इसके बाद एनजीटी के आदेश पर यहां बिजली निगम ने कार्रवाई की। एनजीटी ने अपने आर्डर में कहा कि डाइंग यूनिटों को बिजली कनेक्शन या रि कनेक्शन तब ही दिया जाए जब वे प्रदूषण विभाग द्वारा दी गई एनओसी दिखा सकें। किसी भी स्थिति में इन्हें कनेक्शन न दिया जाए। जो चोरी छिपे इस तरह से यूनिट चला रहे हैं। उन पर निगम लगातार कार्रवाई करे। उनके कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से काटा जाए। कनेक्शन काटने के बाद कुछ डाइंग यूनिटों में चोरी छिपे बिजली चोरी कर काम किया जा रहा था। 

 

क्या कहते हैं बिजली निगम के अधिकारी
इस संबंध में शिकायत पर एनजीटी ने बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि डाइंग यूनिटों द्वारा बिजली चोरी की संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए इनके आस-पास गुजर रही बिजली की लाइनों व ट्रांसफार्मर को बदल दें। जिससे वे बिजली चोरी न कर सकें। बिजली निगम के एसई मुकेश गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में आर्डर आया है। उसे संबंधित एस.डी.ओ. के पास भेज दिया गया है। इसके अलावा बिजली निगम की ओर से इस तरीके के सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है।