शादी समारोह में गोली चलाने को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

12/5/2016 9:57:39 PM

चंडीगढ़: शादी समारोह में फायरिंग को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शादी समारोह में गोली चलाने वाले पर IPC की धारा 285 के तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना होगा। इसके अलावा शादी में हथियार ले जाने पर समारोह स्थल में धारा 144 लगेगी। इस बात की जानकारी गृह सचिव रामनिवास ने दी है। लगातार हो रहे हादसों के चलते हथियारों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।

क्या है धारा-144 और धारा-285
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। 

IPC की धारा 285 में अारोपी को 6 महिने के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए उस पर धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया जाता है।

पंजाब के भटिंडा में हवाई फायरिंग से हुई थी डांसर की मौत
शान पंजाब आरकैस्ट्रा पार्टी की डांसर स्टेज पर नाच रही थी। विवाह की खुशी में स्टेज के नीचे नाच रहे दुल्हे के दोस्त हवाई फायर कर रहे थे। 12 बोर की बंदूक से हो रहे फायरों में से 1 फायर डांसर कुलविंद्र कौर के माथे पर जा लगी। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

साध्वी देवा ठाकुर द्वारा चलाई गोली ने भी ली थी एक की जान
हिन्दू वादी और मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर चर्चित इंडिया फॉउण्डेशन की अध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर और उसके साथ आए 6-7 सुरक्षा कर्मचारियों ने भी गोलियां चलाई थी। जिस में एक महिला सहित चार को गोलियां लगी। 1 महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। डांस के दौरान चली गोलियां से कई लोग घायल हो गए थे।