बहलाने-खिलाने के बहाने घर ले जाकर नाबालिगा से की घिनौनी हरकत, गिरफ्तार

12/17/2016 2:00:39 PM

कैथल (अजय): करीब 8 वर्षीय नाबालिगा व अबोध बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज होने के मात्र 64 दिन मध्य तथा अभियोग अदालत के सुपुर्द होने के सिर्फ 43 दिन के बाद ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर सुनवाई उपरांत ए.एस.जे. कैथल मैडम अराधना साहनी की अदालत द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

 

पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने बताया कि 11 अक्तूबर को थाना शहर पुलिस की महिला ए.एस.आई. रेखा द्वारा करीब 40 वर्षीय आरोपी भीम निवासी जखौली अड्डा कैथल को भा.दं.सं. की धारा 354ए व पॉस्को एक्ट की धारा 8 अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 9 अक्तूबर को करीब 11 बजे दिन-दिहाड़े आरोपी द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था। 

 

दरअसल आरोपी बुरी नीयत के साथ कॉलोनी की एक बच्ची को बहलाने-खिलाने के बहाने अपने घर ले आया, जिसे कुछ देर बाद बच्ची की करीब 8 वर्षीय बड़ी बहन उसे वापस लेने गई। आरोपी जब बुरी नीयत के साथ अबोध 8 वर्षीय बच्ची को अश्लील छेड़छाड़ करते हुए उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा तो मासूम लडकी ने हिम्मत व फुर्ती दिखाते हुए अपनी एक वर्षीय बहन को लेकर आरोपी के घर से फरार होने में कामयाब हो गई। उस दिन बच्ची का पिता किसी कार्यवंश दिल्ली गया हुआ था, तथा हादसे से घबराई बच्ची ने शाम को घटना बारे अपनी मां को अवगत करवाया। अगली सुबह दम्पति ने बात को दबाने का मन बना लिया था परंतु अंतत: मासूम बच्ची के पिता के दिमाग में विचार आया, कि हमने बात को दबा लिया तो आरोपी का हौसला बढ़ जाएगा तथा आइंदा वह किसी अन्य बच्ची के साथ कोई भी अप्रिय वारदात को अंजाम दे सकता है। 

 

प्रवक्ता ने बताया 11 अक्तूबर को आरोपी की गिरफ्तारी उपरांत महिला ए.एस.आई. रेखा रानी द्वारा कार्रवाई दौरान पुख्ता व ठोए सुबूत जुटाए गए तथा मात्र 22 दिन मध्य अभियोग 3 नवम्बर को अदालत के सुपुर्द कर दिया गया तथा अदालत में मुस्तैदी पूर्वक गवाहियां देते हुए मामले की पैरवी की गई। अभियोग के अदालत को सुपुर्द किए जाने के मात्र 42 दिन मध्य ही ए.एस.जे. कैथल मैडम अराधना साहनी की अदालत द्वारा दोषी भीम वासी जखौली अड्डा कैथल को 16 दिसम्बर के दिन भा.द.सं. की धारा 354ए तथा पॉस्को एक्ट की धारा 8 अंतर्गत 4 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना का सजायाब किया गया है।