मकान विवाद के चलते दोषी को 1 साल का कारावास

11/19/2016 3:45:25 PM

यमुनानगर (त्यागी): अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा चैक बाऊंस के एक मामले में दोषी को एक साल की कठोर कारावास व चैक की राशि देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए वक्ता वीरेंद्र सहगल ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अपने आदेश में निचली अदालत के आदेश को सही मानते हुए दोषी को एक साल की कारावास व मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। 

 

उन्होंने बताया कि दोषी ने शिकायतकर्त्ता को एक मकान खरीदने के लिए कहा जो उसकी पत्नी के नाम पर था और दोनों के बीच 5 लाख रुपए सौदा तय हो गया। शिकायतकर्त्ता ने दोषी की पत्नी को अढ़ाई लाख रुपए अदा करके ब्याना लिखवा लिया व रजिस्ट्री की तारीख तय हो गई। कुछ समय बाद दोषी की पत्नी ने 30 हजार रुपए और मांग की और शिकायतकत्र्ता ने उन्हें 30 हजार रुपए दिए और रजिस्ट्री की तारीख तय हो गई लेकिन रजिस्ट्री की तय तारीख पर दोषी व उसकी पत्नी रजिस्ट्री करवाने नहीं आई और शिकायतकर्त्ता ने हाजिरी लगवाकर दोषी को एक नोटिस भेज दिया। इस पर दोषी व उसकी पत्नी ने रजिस्ट्री करने से यह कहकर मना कर दिया कि अब जमीनों व मकानों के दाम बढ़ चुके हैं। इस बाबत एक पंचायत हुई और दोषी ने शिकायतकर्त्ता को 5 लाख रुपए का चैक दे दिया लेकिन यह चैक समय पर बाऊंस हो गया। 

 

शिकायतकर्त्ता ने फिर वकील के माध्यम से नोटिस भेजा। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दोषी को एक साल की कारावास व 5 लाख 50 हजार रुपए शिकायतकर्त्ता को अदा करने के आदेश दिया है और यह आदेश भी दिया है कि यदि शिकायतकर्त्ता को मुआवजा नहीं मिलता तो दोषी को 3 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।