रामपाल की जमानत अर्जी पर पुलिस के एफिडैविट पर सवाल

12/3/2016 9:34:21 AM

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): हिसार के करोंथा स्थित सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल की जमानत अर्जी के जवाब में पुलिस की ओर से गलत तथ्य कोर्ट के समक्ष रखने के आरोपों को लेकर दायर अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 

मामले में रामपाल की तरफ से वकील ने कहा कि रामपाल की माता के देहांत के बाद रखे गए पाठ में रामपाल की ओर से मांगी 3 दिनों की जमानत को मंजूर न किए जाने को लेकर जो जानकारी कोर्ट को दी गई थी वह गलत थी। कहा गया कि मामले में एस.पी. सोनीपत ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि रामपाल के खिलाफ 14 एफ .आई.आर. हैं जबकि वह एफिडैविट गलत था। मामले में 7 एफ .आई.आर. दर्ज हुई थी, जिनमें से केवल 3 रामपाल और बाकी उनके समर्थकों के खिलाफ थी। 

पुलिस के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने रामपाल को जमानत देने से इंकार कर दिया था। मामले में अब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत संबंधित पुलिस अधिकारी को नोटिस भेज जवाब तलब किया है। रामपाल की तरफ से दायर अर्जी में पुलिस द्वारा गलत तथ्य पेश करने के आरोप हैं। केस की अगली सुनवाई 20 जनवरी को है।