हरियाणा विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, स्पीकर स्वेच्छा से बुला सकते हैं सत्र

8/26/2020 11:56:40 PM

चंडीगढ़ (धरणी): बुधवार को शुरु हुआ हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शोक प्रस्ताव पारित कर 12 अध्यादेशों को पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही पंजाब केसरी वेब ने यह जानकारी दर्शकों को दी थी। अगर सत्रावसान नहीं हुआ तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद अब स्पीकर जब चाहें दुबारा सत्र आमंत्रित कर सकते हैं। सत्रावसान की स्थिति में केवल राज्यपाल की अनुमति के बाद ही सत्र बुलाया जा सकता है।

गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान में 14 अगस्त को सैशन बुला वहां के सीएम अशोक गहलोत ने विश्वास अर्जित करके 21 दिनों के लिए सदन अनिश्चितकालीन स्थगित किया है। मगर यह सब चीजें सरकार पर निर्भर करता है कि वह क्या चाहती है। नियमानुसार 6 महीनों में एक बार सत्र आमंत्रित करना अनिवार्य है। डिप्टी स्पीकर क्योंकि स्पीकर की शक्तियों के साथ सदन चला रहे थे। ऐसे में पंजाब विधानसभा के पूर्व सलाहकार, हरियाणा विधानसभा के सेवानिवृत्त एडिशनल सैक्टरी व सविंधान विशेषज्ञ राम नारायण यादव का कहना है कि तेज कमेटी ने 1970 के दशक में लीडर ऑफ हॉउस को अनिवार्य माना था।

Shivam