हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज, क्लीनिकल एक्ट पर लग सकती है मोहर

1/16/2018 8:47:11 AM

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज बहुप्रतीक्षित क्लीनिकल स्थापना एक्ट पर मोहर लग सकती है। केंद्र सरकार की तर्ज पर एक्ट का प्रारूप तैयार किया गया है, जहां 40 बैड से ऊपर के अस्पतालों पर यह एक्ट लागू किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में पंचकूला तथा अम्बाला नगर निगम को भंग किया जा सकता है। हालांकि देर शाम तक इस मामले को कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ क्योंकि इस बारे में विभाग का मंथन जारी है। इसके अलावा बैठक में विभिन्न बोर्ड तथा निगमों के चतुर्थ श्रेणी के पदों की शैक्षणिक योग्यता की शर्त 10वीं की जा सकती है। 

विभिन्न बोर्डों तथा निगमों में इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एक समान नहीं है, अगर कैबिनेट में उक्त फैसला लिया जाता है तो सभी बोर्डों व निगमों में चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 10वीं शैक्षणिक योग्यता हो जाएगी। मंगलवार को होने वाली बैठक पर प्रदेश के डॉक्टरों तथा लैब टैक्नीशियन की निगाहें भी लगी हुई हैं। इस बैठक में क्लीनिकल स्थापना एक्ट को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि प्रदेश के डॉक्टर तथा लैब टैक्नीशियन इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं जबकि विभाग ने अपनी तरफ से इस एक्ट को लागू करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद प्रदेश के निजी अस्पतालों पर सरकार कई तरह से शिकंजा कस सकती है। लिहाजा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी लंबे समय से इस एक्ट को लागू करवाने की कवायद में लगे हुए हैं। 

पद्मावती फिल्म पर चर्चा के आसार
आज होने वाली हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फिल्म पद्मावती पर बैन लगाने की मांग पर चर्चा हो सकती है। इस मामले को पिछली कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उठाया था, जिस पर सरकार ने सैंसर बोर्ड के मुताबिक फैसले करने का भरोसा दिया था। अब सैंसर बोर्ड से फैसला आ चुका है। उद्योग मंत्री विपुल गोयल भी कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे को उठा सकते हैं।