हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, यहां पढ़ें

3/5/2019 8:24:12 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें हरियाणा सदाचारी कैदी अधिनियम, टोल प्लाजा डिनोटिफिकेशन, सिटी बस सेवा वाहनों पर कर की दरों के युक्तिकरण और हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, मुख्यालय (ग्रुप ए) सेवा नियम को मंजूरी प्रदान करने जैसे निर्णय शामिल हैं। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कट्टर कैदियों के अलावा अन्य कैदियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए हरियाणा सदाचारी कैदी अधिनियम, 1988 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है ।

संशोधन के अनुसार, कट्टर कैदी के अलावा अन्य कैदियों को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा तय की जाने वाली 48 घंटे की अवधि के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत, उसके पौत्र-पौत्री या सहोदर के विवाह में शामिल होने या उसके दादा-दादी, माता-पिता, दादा ससुर, दादी सास, सहोदर, बच्चे या पोता-पोती के मृत्यु अनुष्ठान में उपस्थित होने के लिए अस्थायी आधार पर या फरलो पर छोड़ा जाएगा। इसके अलावा, एक कट्टर कैदी के अलावा अन्य अपराधी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत 96 घंटे और बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 72 घंटे के लिए अस्थायी आधार पर छोड़ा जाएगा जिसका संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। वह 24 घंटे के भीतर इस प्रकार रिहाई किए जा रहे बंदी के पूर्ण ब्यौरो सहित संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा। 

ग्रुप डी की भर्ती सेवा नियम में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार अब भर्ती परीक्षा में 5 अंक उस परीक्षार्थी के लिए आरक्षित होंगे, जिसके माता, पिता, भाई, बहन को सरकारी नौकरी नहीं होगी, यानि आवेदक या उसके परिवार को कोई सदस्य सरकारी सेवा में न होने पर पर उसे 5 अंक का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा 28 अक्टूबर, 2018 को जिला यमुनानगर के गाँव दामला के दौरे के दौरान की गई घोषणा के अनुसार टोल प्लाजा-12  यमुनानगर-रादौर-लाडवा-थानेसर रोड के डी-नोटिफिकेशन को स्वीकृति प्रदान की गई। घोषणा के उपरान्त टोल प्लाजा को एक नवंबर, 2018 से बंद  कर दिया  गया था।  मंत्रिमंडल ने आज इस टोल प्लाजा को बंद करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा जिला नूंह में पुन्हाना से लाखरपुर, श्री सिंगलहेडी, थेंकरी, जमालगढ़, रनोटा-मनोटा से राजस्थान सीमा पर डोंडल रोड तक नए टोल प्लाजा की स्थापना को मंजूरी दी गई।

मंत्री ने बताया कि हरियाणा के किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा सिटी बस सेवा के रूप में संचालित स्टेज कैरिज तथा शैक्षणिक संस्थानों हेतु वाहनों पर कर की दरों के युक्तिकरण के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रस्ताव से हरियाणा के किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा सिटी बस सेवा के रूप में संचालित स्टेज कैरिज के लिए करों की दरों को निर्दिष्ट करने में लाभ होगा, जिससे वे निर्दिष्ट कर का भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों के स्वामित्व वाली बसों पर लगाए जाने वाले मोटरयान करों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। राज्य के बाहर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थानों की बसों को राज्य के अंदर पंजीकृत बसों द्वारा अदा किए गए कर की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक कर का भुगतान करना होगा। 

उन्होंने बताया की बैठक में हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग में मुख्यालय (ग्रुप ए)  में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के उददेश्य से, हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, मुख्यालय (ग्रुप ए)  सेवा नियम, 2018 को मंजूरी प्रदान की गई। खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, हरियाणा को 4 जनवरी, 2011 को स्वास्थ्य विभाग से निकालकर एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था। खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग, एक प्रवर्तन विभाग है और विभाग के सुचारू नियंत्रण हेतु मंत्रिमंडल ने आज मुख्यालय (ग्रुप ए)  सेवा नियमों को स्वीकृति प्रदान की है।

Shivam