Haryana: 11 साल बाद कर्मचारी को मिली राहत, HC ने दिया कम्प्यूटर टेस्ट पास करने का एक और मौका
punjabkesari.in Friday, May 22, 2026 - 11:16 AM (IST)
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) के एक कर्मचारी को बड़ी राहत देते हुए उसे स्टेट एलिजिबिलिटी टैस्ट इन कम्प्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन (सेटक) पास करने के लिए एक और मौका देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि विभाग की ओर से वर्षों तक परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने का नुकसान कर्मचारी पर नहीं थोपा जा सकता।
जस्टिस एच.एस. बराड़ की अदालत ने महेंद्र मलिक द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यू.एच.बी.वी.एन. को निर्देश दिया कि अगस्त 2026 में होने वाली परीक्षा में याची को एक और अवसर दिया जाए। साथ ही अदालत ने पदोन्नति आदेश की उस शर्त को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत परीक्षा पास न करने पर कर्मचारी को वापस पुराने पद पर भेजे जाने का प्रावधान था।
याची ने कोर्ट को बताया कि उसकी नियुक्ति वर्ष 2005 में हुई थी और वर्ष 2014 में उसे पदोन्नत किया गया था। उस समय 10 मई 1989 की भर्ती एवं पदोन्नति नीति लागू थी। बाद में 11 नवम्बर 2019 को जारी कार्यालय आदेश के जरिए पुराने निर्देशों को वापस लेते हुए कम्प्यूटर टैस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि यदि विभाग समय पर परीक्षा आयोजित नहीं करता तो उसका दुष्परिणाम कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता।
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