हरियाणा वालों के खुशखबरी, शादी के लिए सरकार दे रही रुपये, बस करना होगा ये काम
punjabkesari.in Friday, Jun 20, 2025 - 04:37 PM (IST)

CM Marriage Shagun Scheme: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने लोगों के हितों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख योजना है — मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में लाभार्थियों को मदद मिल सके। अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर विवाह के छह महीने के भीतर कराया हो।
योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि
- अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को 71 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
- विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
- बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
- अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
- यदि विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
- यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विवाह समारोह में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
कैसे करें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन?
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के आधिकारिक ई-दिशा पोर्टल (e-disha.gov.in) पर जाएं।
- विवाह के छह महीने के भीतर अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण कराएं।
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या पोर्टल पर सीधे भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- शादी का प्रमाण पत्र या विवाह का अन्य वैध दस्तावेज
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- परिवार का बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- यदि लागू हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- सभी विवरण सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन के बाद अनुदान आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
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