हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक फैसला, SC वर्ग के लिए की बड़ी घोषणा

9/6/2022 9:13:42 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था या ट्रस्ट द्वारा धार्मिक स्थल और सामाजिक व धर्मार्थ संस्थान बनाने पर महज 20 प्रतिशत प्लॉट की राशि देनी होगी। उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला मंगलवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिया।


मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 124वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की संस्था या ट्रस्ट द्वारा धार्मिक स्थल और माजिक व धर्मार्थ संस्थान बनाने पर महज 20 प्रतिशत प्लॉट की राशि देनी होगी। यह छूट न केवल एससी वर्ग को दी गई है बल्कि अन्य वर्ग को भी छूट दी गई है। इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) की संस्था द्वारा यदि कोई धार्मिक स्थल और सामाजिक संस्थान बनाया जाता है तो उसे प्लॉट की कुल राशि का 30 प्रतिशत राशि देना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) के अंतर्गत प्लॉट की कुल राशि का 40 प्रतिशत देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य वर्ग के लिए यह राशि 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

 

उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था या ट्रस्ट की कैटेगरी उस ट्रस्ट में शामिल संबंधित जाति के सदस्यों से की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वित्तीय उपलब्धि की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। वर्ष 2020-21 में एचएसवीपी ने 2 हजार करोड़ रुपये की राशि अर्जित की, वहीं 2021-22 में 8 हजार करोड़ रुपये की राशि को अर्जित किया। एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि वर्ष 2022 में प्राधिकरण ने 10 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य लिया हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑक्शन पॉलिसी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से चल रहा है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं।  मुख्यमंत्री ने पंचकूला और चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों, पत्रकारों, वकीलों, मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों के लिए को ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी स्कीम बनाने के लिए मंजूरी दी।

 

बैठक के दौरान प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक ने इससे संबंधित एजेंडा पेश किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित ग्रुप हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण इससे जुड़े नियम बनाए। बैठक के दौरान फरीदाबाद में इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन द्वारा सेक्टर-7 के कम्यूनिटी सेंटर में मिड-डे मील बनाने के लिए चलाए जा रहे सेंटर की लीज को बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी की बैठक में विवादों का समाधान योजना के अंतर्गत रिहायशी, व्यवसायिक, संस्थागत, सामाजिक व धार्मिक के पुराने बकाया विस्तार शुल्क को एकमुश्त देने के लिए 31 दिसंबर तक नई पॉलिसी की घोषणा की। यह बताना उचित होगा कि जो सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएं अपना रेगुलर अलॉटमेंट लेटर प्राप्त नहीं कर पाई उनके लिए यह योजना लागू की गई है। इससे कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं लाभान्वित होंगी। 

 

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Content Writer

Gourav Chouhan