बिजली बिल को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, डिफाल्टर उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

8/25/2022 10:11:20 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): बिजली डिफाल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना-2022 की घोषणा की गई है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकते हैं। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में की। इस योजना के तहत ना सिर्फ बिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा, बल्कि मूल राशि पर भी 5 फीसदी की छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस योजना को केवल 3 माह के लिए लागू किया जा रहा है।

 

तीन महीने लिए लागू की जाएगी बिजली बिल सरचार्ज योजना

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्ट बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो 31 दिसंबर, 2021 को और उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं और यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी। 

 

लंबे समय से बिल नहीं भरने वालों को सरचार्ज से मिलेगी छुटकारा

 

मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना के लाभों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकेंगे। यदि ऐसे उपभोक्ता अपनी मूल राशि का भुगतान एकमुश्त करते हैं तो उन्हें मूल राशि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा। फ्रीज किए गए सरचार्ज की माफी 6 बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बिजली कनेक्शन सहित सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए विलंब भुगतान सरचार्ज की 10 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से पुनः गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह गणना 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से की जाती है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan