कोचिंग संस्थानों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में हरियाणा सरकार, बनाया जाएगा कानून

2/7/2024 2:00:19 PM

चंडीगढ़ : विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने वाले संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए हरियाणा सरकार कानून बनाएगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में यह विधेयक लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कानून बनाने पर काम आरंभ कर दिया है।

हरियाणा सरकार ने यह फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइड लाइन के बाद लिया है। प्रदेश के कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के विरुद्ध करनाल के एक व्यक्ति ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है।

हरियाणा सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानून में अधिकतर उन्हीं दिशा-निर्देशों को शामिल किया जाएगा, जो कोचिंग संस्थानों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। राज्य सरकार के प्रस्तावित कानून की खास बात यह होगी कि कोचिंग संस्थानों को छात्र-छात्राओं के मानसिक विकास की निगरानी करनी होगी और परीक्षा के दौरान उनके तनाव के स्तर को कम करने के लिए अपने केंद्रों में कम से कम एक-एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त करना अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थान अपने विद्यार्थियों से अच्छे नंबर दिलाने का वादा नहीं करेगा।

कोचिंग संस्थानों को अपने केंद्रों में दी जाने वाली कोचिंग की गुणवत्ता या कोचिंग में प्रस्तावित सुविधाओं या हासिल किए गए परिणाम या कक्षाओं का हिस्सा रहे छात्रों के बारे में किसी भी दावे से जुड़ा गुमराह करने वाला प्रचार नहीं करना होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को अपने यहां नियुक्त नहीं करेंगे। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद होना चाहिए।

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Isha