दिल्ली व चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा सरकार, महिलाओं के लिए किया हेलमेट अनिवार्य

9/22/2018 11:35:07 AM

पानीपत(ब्यूरो): सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली, चंडीगढ़ के बाद अब हरियाणा में भी महिलाओं के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई महिला बिना हेलमेट वाहन चलाती है तो चालान होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए हेलमेट को जरूरी कर दिया है।

इस बारे में परिवहन विभाग जिलों को जल्द ही लिखित आदेश जारी कर देगा। याद रहे कि हरियाणा में हर साल लगभग 12 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें साढ़े चार से साढ़े पांच हजार लोगों की मौत हो जाती है। अधिकतर मौतें जीटी रोड पर और अधिक भीड़ वाले इलाकों में होती हैं।

गतदिवस गांधीगिरी का तरीका अपनाते हुए शुक्रवार को तहसीलदार रमेश अरोड़ा की अगुवाई में शहर में अभियान चला कर बिना हैल्मेट पहने दोपहिया चालकों को फूल भेंट किए गए। तहसीलदार ने कहा कि हैल्मेट न पहनना, जहां मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की उल्लंघना है। वहीं, दुर्घटना में अपनी जान भी जोखिम में डालना है। हैल्मेट सुरक्षित यात्रा के लिए निहायत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है, ताकि लोग नियमों की पालना करना शुरू कर दें, अन्यथा मजबूरन पुलिस प्रशासन को चालान करने पड़ेंगे।


 

Deepak Paul