हरियाणवियों को निजी सेक्टर में आरक्षण देने का मामला,फैसले के खिलाफ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
punjabkesari.in Friday, Feb 04, 2022 - 03:22 PM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणवियों को 75% आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। हाई कोर्ट ने कल वीरवार को हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद सरकार जल्द कानूनी कदम उठा रही है। सरकार राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं और यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से दुरुस्त कानून है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा।
बता दें, हाई कोर्ट ने हरियाणा में 15 जनवरी से लागू आरक्षण कानून पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। गुरुग्राम व फरीदाबाद के कई औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की डिविजन बेंच पर आधारित न्यायाधीश जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन ने कानून के अमल पर स्टे आर्डर जारी किया है।
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