कर्मचारियों को नियमित करने की नीति पर HC के फैसले को SC में चुनौती देगी हरियाणा सरकार

6/3/2018 7:41:30 PM

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज कहा कि राज्य सरकार ने ‘कर्मचारियों को नियमित करने की नीति’ पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने हाल में  ‘कर्मचारियों को नियमित करने की नीति’ को दरकिनार कर दिया था।

हरियाणा की पिछली सरकार ने अनुबंध पर काम करने वाले 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों की सेवा नियमित कर दी थी। केंद्र में मोदी सरकार के चार साल पूरा होने पर झज्जर में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभिमन्यु ने कहा, ‘राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल करने का फैसला किया है।’  

एक सरकारी विज्ञप्ति में अभिमन्यु के हवाले से बताया गया कि साल 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने तीन अधिसूचना जारी की थी और अनुबंध एवं तदर्थ आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ‘अपने राजनीतिक फायदे के लिए’ जाटों को आरक्षण एवं नियमित करने की नीति में कई विसंगतियां छोड़ दी थी।

Shivam