ग्रुप सी की भर्ती नियमों में बदलाव करेगी हरियाणा सरकार, यहां पढ़ें पूरी खबर

12/21/2018 6:10:21 PM

चंडीगढ़(धरणी): चंडीगढ़ के हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इन्हीं एजेंडों में से एक ग्रुप सी की भर्ती के नियमों में संशोधन पर आधारित है। मीटिंग में लिए फैसले के मुताबिक, ग्रुप-सी सेवा के सदस्यों के रजिस्टर क-॥ से एचसीएस (कार्यकारी शाखा) की भर्ती के लिए चयन प्रणाली को और अधिक तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के मद्देनजर हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन किया जाएगा। नए नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2018 के नाम से जाना जाएगा।



संशोधन के अनुसार, रजिस्टर क-॥ से उम्मीदवारों के चयन के लिए, आयोग ग्रुप-सी सेवा के पात्र सदस्यों में से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें निर्धारित फॉर्म-। में विभागाध्यक्षों द्वारा अपने प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। आवेदन के साथ अनुशंसित प्राधिकरणों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), ग्रेडिंग और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की समरी भी भेजी जानी होगी।



ग्रुप-सी सेवा के केवल ऐसे सदस्य का नाम उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने आठ साल की निरंतर सरकारी सेवा पूरी की है, संबंधित अधिकारियों द्वारा नाम प्रेषित करने की तारीख से तुरन्त पहले नवंबर के पहले दिन 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, उसके विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही न की जा रही हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं किया जा रहा हो और सतर्कता कोण से स्पष्ट हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।



आयोग उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत अनुमोदित ऐसे सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देगा, जो सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और लिखित परीक्षा के बाद, आयोग रिक्तियों की संख्या से तीन गुणा जमा ब्रैकेट उम्मीदवार, यदि कोई है, के बराबर उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। इसके उपरान्त,आयोग द्वारा विभागाध्यक्षों से उन सभी उम्मीदवारों का मूल रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा जिनके नाम उस सूची में शामिल होंगे। मूल रिकॉर्ड की जांच के बाद, आयोग द्वारा पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा।

उप-नियम (3) के तहत तैयार की गई सूची से उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए, आयोग राज्य सरकार के दो प्रतिनिधियों, जिनमें से एक सचिव, कार्मिक विभाग और दूसरा मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा, के सहयोग से एसीआर, अनुभव और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करेगा। बशर्ते कि अंतिम चयन में शामिल आयोग के सदस्य और राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में यह प्रमाणित करेंगे कि उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। इसके उपरान्त आयोग,मैरिट आधार पर और रिक्ति की संख्या के बराबर सबसे उपयुक्त व्यक्तियों के नामों को उस द्वारा सिफारिश किए गए क्रम के अनुसार स्वीकार्य उम्मीदवार के रूप में रजिस्टर क-॥ में दर्ज करने की सिफारिश करेगा।

Shivam