बड़ा फैसला! अगर किया ये काम तो इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और TA का लाभ

punjabkesari.in Wednesday, Mar 05, 2025 - 10:14 AM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब उन्हें सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट में गवाही देने की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति के कोर्ट में गवाही देने जाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, ऐसे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) भी नहीं मिलेगा।

  
इस आदेश के बाद सरकारी दफ्तरों में हलचल मच गई है, क्योंकि यह नियम पहले लागू नहीं था। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अदालत में गवाही देने से पहले सरकार से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

 
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस आदेश को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, और यह भी कहा गया है कि अब अदालतों में सरकारी कर्मचारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दी जाएगी। इस कदम से कर्मचारियों के कामकाजी घंटों पर असर पड़ेगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे बिना सरकारी अनुमति के कोर्ट के मामलों में शामिल न हों।
 

सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया है ताकि सरकारी कर्मचारियों का समय और संसाधन उचित रूप से उपयोग हो सके। जब सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, तो यह उनके नियमित कार्यों में विघ्न डालता है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ता है। इसके अलावा, इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करें और सरकार की अनुमति के बिना अन्य कार्यों में शामिल न हों।

 
यह आदेश यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारी गवाही देने के लिए केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक मामलों में ही शामिल हों, और कोर्ट में उनकी उपस्थिति सरकार के द्वारा नियंत्रित हो, ताकि कार्यस्थल में कोई व्यवधान न हो। टीए (यात्रा भत्ता) और डीए (महंगाई भत्ता) का भुगतान इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि गवाही देने के लिए कर्मचारी को बिना अनुमति के यात्रा करनी पड़ी है, जिसे सरकार अनधिकृत मानती है। इससे यह संदेश भी दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी को बिना किसी उचित कारण के सरकारी समय और संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Related News

static