17 जिलों में इंटरनेट बंद करने का मामला, हाईकोर्ट ने मांगा हरियाणा सरकार से जवाब

2/5/2021 2:25:59 PM

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट बैन किया गया था। इसी संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ  की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब  मांगा है।बता दें कि यमुनानगर निवासी संदीप सिंह व अन्य ने याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघू बार्डर, गाजीपुर, टीकरी मुकरबा चौक व नांगलोइ के आस-पास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया जिसके बाद हरियाणा सरकार ने  17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी ।

कोर्ट को बताया गया कि अभी भी कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की इस कार्रवाई के कारण  बच्चों की पढ़ाई व अन्य कार्यालय के काम घर से चल रहे हैंं, लेकिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड रहा है।

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Content Writer

Isha