हरियाणा पुलिस भर्ती मामले में सरकार का जवाब पेश, याचियों की संबंधित मांग की जाए रद्द

6/14/2017 8:55:53 AM

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी):हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर हुए टैस्ट और जारी इंटरव्यू लिस्ट को चुनौती देते हुए झज्जर के वीरपाल दलाल, दीपक, करनाल के सुशील, रोहतक के मंदीप, सोनीपत के राकेश कुमार, पुरंजन, रोहित व अल्वर (राजस्थान) के अमित यादव द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर प्रतिवादी के रूप में हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन के सैक्रेटरी (लीगल) राजीव दुदेजा की तरफ से मंगलवार को जवाब पेश किया गया है। जिसमें कहा गया है कि याचियों की संबंधित मांग रद्द की जानी चाहिए। 

3 याचियों के संबंध में कहा गया है कि उन्होंने फिजिकल मैजरमैंट टैस्ट (पी.एम.टी.) उत्तीर्ण नहीं किया था। वहीं 5 अन्य याचियों के अंक संबंधित श्रेणियों में कट ऑफ माक्र्स से कम थे। जिसके चलते इन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा याचिका में जिन 3 कैंडीडेट्स को प्रतिवादी के रूप में शामिल करते हुए आरोप लगाए गए थे कि लिखित परीक्षा रिजल्ट में उनका नाम न आने के बावजूद उन्हें इंटरव्यू में बुलाया गया, उस पर भी जवाब पेश किया गया। कहा गया कि वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के संबंध में 20 अक्तूबर, 2016 को रिजल्ट घोषित किया गया था जिसमें इन तीन प्रतिवादी कैंडीडेट्स का भी नाम था।

ऐसे में कहा गया कि याचियों के साथ हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन ने कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। मामले में कमीशन ने याचियों की संबंधित याचिका खारिज किए जाने की मांग की। मामले में अब याची पक्ष के वकील एस.एस. खरब केस की अगली सुनवाई 19 जून को अतिरिक्त एफिडेविट फाइल करेंगे। इससे पहले हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन समेत तीन कैंडीडेट्स को उनके रोल नंबर के जरिए पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की थी। 

याचिका में मांग की गई थी कि कमीशन को आदेश दिए जाए कि 1 जून से 20 जून तक होने वाले इंटरव्यू में याचियों को शामिल किया जाए। वहीं आरोप लगाते हुए प्रतिवादी के रूप में शामिल तीन कैंडीडेट्स के बारे में कहा गया था कि उनके द्वारा लिखित परीक्षा पास न किए जाने के बावजूद इंटरव्यू में बुला लिया गया। बीते 5 जून को हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेशों में प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर 13 जून को अपना जवाब देने को कहा था। साथ ही कहा था कि अगर उस तारीख पर जवाब नहीं आता तो याचियों को इंटरव्यू में बिठाने के आदेश बिना पक्ष सुने जारी हो जाएंगे। वर्ष 2015 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) भर्ती को लेकर संबंधित विज्ञापन जारी हुआ था।