हरियाणा तालाब व अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अध्यादेश, 2018 लागू

6/22/2018 10:15:49 AM

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण अध्यादेश, 2018 लागू किया है जो राज्य में अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी तालाबों, 0.5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले और निजी भूमि पर स्थित तालाबों को छोड़कर, के विकास, संरक्षण, कायाकल्प, निर्माण और प्रबंधन, तालाब के पानी का उपयोग और इसके उपचार के लिए और सिंचाई के उद्देश्य के लिए सीवेज निस्सार उपचार संयंत्रों के उपचारित प्रवाह के प्रबंधन और उपयोग के क्षेत्र में कार्य करेगा। 


अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और सिंचाई एवं जल संसाधन के प्रभारी मंत्री और विकास एवं पंचायत के प्रभारी मंत्री इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। वित्त विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल के कुलपति और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के निदेशक इसके सदस्य होंगे।

Rakhi Yadav