हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

7/29/2018 9:40:57 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): नीसा एजुकेशन ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन द्वारा 13 जुलाई, 2018 को जारी एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन आदेशों में हरियाणा के स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से 8वीं कक्षा की एनरोलमैंट फीस के रूप में रकम की मांग की गई है। 

मामले में हरियाणा सरकार, डायरैक्टर एलीमैंट्री एजुकेशन, हरियाणा तथा हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को पार्टी बनाया गया है। याची पक्ष की ओर से एडवोकेट पंकज मैणी ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि मिडिल स्टैंडर्ड की परीक्षा के आयोजन से पहले कोई सेवा दिए बिना फीस मांगी जा रही है। इन आदेशों को रद्द करने की मांग के पीछे दिसम्बर, 2016 में आए नए नियमों व दिशानिर्देशों को आधार बनाया गया है। 

कहा गया है कि क्लॉज 13 एनरोलमैंट फीस की पेयमैंट की बात करता है और हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाओं के परीक्षा का आयोजन करते हैं। 

ऐसे में प्रतिवादी पक्ष स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों से कक्षा आठवीं की एनरोलमैंट फीस की पेमैंट की डिमांड नहीं कर सकता जब तक राज्य विधायिका मिडिल स्टैंडर्ड का बोर्ड नोटिफिाई नहीं करता। वर्तमान में बोर्ड कक्षा 10वीं और12वीं के लिए स्कूलों से एफिलिएशन फीस के रुप में 20 हजार रुपए वसूल रहा है। इसके अलावा प्रोविजिनली एफिलिएटिड स्कूलों से 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष ली जा रही है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए 1 अगस्त की तारीख आगामी सुनवाई के लिए तय की है।

Deepak Paul