वीकेंड लॉकडाउन: जानिए आज हरियाणा में क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद, देखिये पूरी जानकारी
5/1/2021 2:21:35 PM
चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य के 9 जिलों में पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद सप्ताहांत लॉकडाउन लागू हो गया है।कोविड-19 महामारी के अत्यधिक विकट हालातों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन सोमवार 3 मई प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
ये सेवाएं रहेंगी चालू
- सभी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। इनमें नगर निकाय, पुलिस, सेना, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पश्यर ब्रिगेड से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। एक्रेडिटेड मीडिया पर्सन को भी नहीं रोका जाएगा।
- कोई भी परीक्षा देने जा सकेगा। जिसकी परीक्षा में ड्यूटी है, उसे भी आने जाने की अनुमति रहेगी।
- जरूरी खाद्य पदार्थ से जुड़ी मैन्यूफैक्चरिंग जारी रहेगी। जरूरी व गैर सामग्री लेकर चलने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
- वाहनों के आवागमन को छूट रहेगी। लेकिन उसे जहां से आया है और जहां जा रहा है, उसकी जानकारी
- अस्पताल मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट की सेवा जारी रहेगी।
- लेबोरेट्री, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस, फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब खुले रहेंगे।
- मेडिकल स्टाफ भी आने-जाने की छूट रहेगी।
- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट, केबल, आईटी सर्विस जारी रहेंगी। एसेंशियल गुड्स की ऑनलाइन डिलीवरी को छूट रहेगी।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एंड गैस रिटेल एंड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को भी छूट रहेगी।
- रेस्टोरेंट, खाने के स्थल, होटल, फूड कोर्ट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। ई-कॉमर्स के जरिए भी सामान की डिलीवरी होती रहेगी।
- रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व बस स्टैंड से आने-जाने वाले लोगों को छूट रहेगी।
ये पूरी तरह बंद
- वीकेंड लॉकडाउन पर गैर जरूरी चीजों की दुकानें बंद रहेंगी।
- कपड़े, हार्ड वेयर, बर्तन जैसी दुकानें बंद रहेंगी।
- मॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम और बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल और क्लब भी बंद रहेंगे।
यहां पास जरूरी
- चालू रहेगी इंडस्ट्री, कर्मचारिय के लिए लेना होगा पास इंडस्ट्री चालू रहेगी। यहां काम करने वाले लोगों के लिए इंडस्ट्री मालिक को सरल पोर्टल पर उनके पास के लिए आवेदन करना होगा।
- विवाह और सामाजिक कार्यक्रम भी बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे। अनुमति के बावजूद कोविड प्रोटोकोल की पालना जरूरी
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