किसानों को राहत, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई-ऑक्शन पर लगी रोक

7/7/2020 1:24:30 PM

बहादुरगढ़(प्रवीण धनखड़): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बहादुरगढ़ में की जाने वाली ई-ऑक्शन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट द्वारा शहरी विकास प्राधिकरण को 2 सप्ताह में आउसटीज मामला मिटाने के लिए आदेश दिए गए हैं। दरअसल बहादुरगढ़ में सेक्टर 9 और 9a बसाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी जिसके बदले में किसानों को इन्हीं सेक्टरों में प्लॉट देने थे। लेकिन काफी साल बीत जाने के बाद भी जब किसानों को उनके हक के प्लाट नहीं मिले, तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।

शहरी विकास प्राधिकरण बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 और 9 ए में आउसटीज का मामला निपटाने की बजाय प्लॉट की ई-ऑक्शन करना चाहता था। जिसके चलते किसान कोर्ट में चले गए। अब किसानों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने शहरी विकास प्राधिकरण को पहले आउसटीज एप्लीकेशंस को निपटाने के आदेश दिए गए हैं और यह काम करने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण को महज 2 सप्ताह का समय दिया गया है।

हम आपको बता देंगे बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 और 9a में करीब 150 किसानों ने आउसटीज कोटे के तहत प्लाट लेने के लिए अप्लाई कर रखा है और अब उन किसानों ने शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी सौंप दी है। जिसके बाद प्लेटों की ई ऑक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कई सालों से किसानों के हक के प्लाट देने से बचते आ रहे शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी अब किसानों को पलट देते हैं या फिर कोर्ट के आदेशों से बचने का कोई नया तरीका निकाल कर लाते हैं।

 

 

Isha