हरियाणा में मतदाताओं के लिए 30 अगस्त तक का मौका, वोटर सूची में छूटे नाम और गलती करवाएं ठीक

punjabkesari.in Tuesday, Aug 25, 2026 - 10:53 AM (IST)

हरियाणा डेस्क : हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र-28 गनौर में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की प्रगति को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक हुई। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम प्रवेश कादियां ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को एसआईआर नोटिसों के वितरण और उनके निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

सब-डिविजुअल मजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। नागरिक नए नाम शामिल कराने, नाम हटाने, पते में बदलाव या किसी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। एसआईआर नोटिस प्राप्त करने वाले नागरिक निर्धारित तिथि पर संबंधित एईआरओ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। पात्रता सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से उपयुक्त दस्तावेज बीएलओ या एईआरओ के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 

एसडीएम ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करने और नागरिकों को उचित मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कारर्वाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से मतदाता सूची और चुनाव संबंधी सेवाओं की जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोटर्ल का उपयोग करने की अपील की। 


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Harman

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