हथवाला सरपंच हत्याकांड में 17 दोषियों को उम्रकैद, चुनावी रंजिश में की थी हत्या

9/29/2017 11:11:29 AM

पानीपत (अनिल कुमार): हथवाला के सरपंच नीरज त्यागी उर्फ टीटू की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री सचदेव त्यागी के छोटे भाई सोमदत्त समेत 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सभी पर 44-44 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 5 लाख रुपए नीरज के बच्चों को दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि बाला चौहान की अदालत में पेश किया था जिन्हें अदालत द्वारा दोषी करार दिया था। आरोपियों को गत दिवस अदालत में सजा सुनाई गई। 

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गांव हथवाला सरपंच नीरज उर्फ टीटू 1 जनवरी 2014 को अपने भाई जय भगवान, अजीत, जसवंत व पवन जोगी के साथ कार में सवार होकर अपने किसी काम को निपटाकर गांव वापस लौट रहा था। इसी दौरान उनकी कार को एक कैंटर ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद जब कार सवार लोग घायलावस्था में घायल होकर निकले तो गांव के ही सोमदत्त, दीपक, टिंकू उर्फ प्रदीप, मालदेव, नीरज, पंकज, रिंकू, ललित, अमित, ओमवीर, राहुल, बच्ची उर्फ दीपक, मुकेश, शशि, मोहित व गांव डिकाडला निवासी मनोज व संदीप ने उन्हें घेर लिया था। इसके बाद आरोपियों ने नीरज उर्फ टीटू को गांव हथवाला की सड़क के पास घेर लिया व उसके ऊपर लाठियों, डंडों व तेजधार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं बीच-बचाव करने आए जयभगवान पर भी आरोपियों ने हमला कर उसे चोटिल कर दिया था। 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द फैसला सुनाए जाने के आदेशों के बाद सोमवार को वारदात में संलिप्त सभी आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि बाला चौहान की अदालत में पेश किया जहां गवाहों की गवाही सुनने व दलीलें देखने के बाद सभी आरोपियों को दोषी कराकर कर दिया। जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं सुनाए फैसले में अदालत ने इनमें से सोमदत्त, दीपक, टिंकू उर्फ प्रदीप, मालदेव, नीरज, पंकज, रिंकू, ललित, अमित, ओमवीर, राहुल, बच्ची उर्फ दीपक, मुकेश, शशि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,120, 148,149 और 323 में उम्रकैद व प्रत्येक को 44-44 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं, मनोज, मोहित व संदीप को रेकी करने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत उम्रकैद व जुर्माना लगाया गया है।