Haryana: कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर HC सख्त, पंजाब-हरियाणा को दिया ये आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Feb 03, 2026 - 12:42 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा को कैदियों की माफी और समय से पहले रिहाई के लिए पात्रता मानदंडों पर एक तुलनात्मक चार्ट संयुक्त रूप से तैयार करने और दाखिल करने का निर्देश दिया, क्योंकि पाया गया कि दोनों राज्यों में अलग-अलग नीतियां अपनाई जा रही थीं। 

चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि माफी के पात्र कैदियों की पात्रता के संबंध में दोनों राज्यों में कुछ मामूली अंतर हैं। कैदियों की सजा में छूट और समय से पहले रिहाई से संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के निर्णय के बाद यह मामला पीठ के समक्ष रखा गया था। न्यायालय ने अपने आदेश में सभी हाईकोर्ट को जेल सुधारों के अंतर्गत इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया था। जब मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो पीठ ने प्रतिवादी राज्यों का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि हमें निगरानी करने के लिए कहा गया है। जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि आप जो कर रहे हैं, वह सही है या कानून के अनुसार है, तब तक हम निगरानी कैसे करेंगे ?

हरियाणा की पात्रता और मूल्यांकन में भिन्नताएं

सुनवाई के दौरान बैंच ने गौर किया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने पंजाब की नीति का पालन किया जबकि हरियाणा ने एक अलग वैधानिक ढांचा अपनाया, जिसके कारण पात्रता और मूल्यांकन में भिन्नताएं आईं। अदालत ने अपने आदेश में दर्ज कराया कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब राज्य की नीति का अनुसरण करता है जबकि हरियाणा राज्य एक अलग नीति का अनुसरण करता है।

पंजाब ने अदालत को सूचित किया कि वह 14 दिसम्बर, 2017 की समय से पहले रिहाई नीति का पालन कर रहा है जबकि हरियाणा ने कारागार अधिनियम के प्रावधानों तहत बनाए गए हरियाणा कारागार नियम, 2022 पर भरोसा किया। पीठ ने कहा कि इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि हरियाणा और पंजाब राज्य संयुक्त रूप से संबंधित कार्यकारी निर्देशों और नियमों तहत निर्धारित पात्रता के संबंध में एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करें और उसके बाद इसे एक हलफनामे के साथ प्रस्तुत करें ताकि यह न्यायालय संबंधित राज्यों की छूट और समय से पहले रिहाई नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण कर सके।

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Content Writer

Manisha rana

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