एच.सी.एस. अफसर की याचिका पर 5 अप्रैल के लिए सुनवाई स्थगित

3/23/2018 8:27:32 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा में आई.ए.एस. पोस्ट की प्रोमोशन को लेकर 22 मार्च को होने वाली मीटिंग को रोके जाने के लिए हरियाणा के एच.सी.एस. ऑफिसर को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने मामले में 5 अप्रैल की तारीख तय की है। यू.पी.एस.सी. ने 32 एच.सी.एस. अफसरों को आई.ए.एस. प्रोमोट करने के लिए 22 मार्च के लिए मीटिंग तय की थी। इससे पहले जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजबीर सेहरावत की डिवीजन बैंच ने केस की सुनवाई से इंकार कर दिया था।

हाईकोर्ट के सामने आया कि एच.सी.एस. की आई.ए.एस. पोस्ट के लिए प्रोमोशन का एक मामला पहले से लंबित है। जिसके बाद केस को जस्टिस एम.एम.एस. बेदी और जस्टिस गुरविंद्र सिंह गिल की बैंच में भेजा गया। जहां मामले में अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। इससे पहले बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे कि वर्ष 2017 में आई.ए.एस. के लिए उन योग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची पेश करे जिनके नाम आगे भेजे गए हैं। कुरुक्षेत्र के सुजान सिंह ने केंद्र सरकार, यू.पी.एस.सी. हरियाणा सरकार व कैट को पार्टी बनाते हुए दायर की थी।

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