HCS पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने कहा- उच्च स्तरीय जांच की जरूरत

8/29/2017 9:13:22 AM

चंडीगढ़ (बृजेंद्र):एच.सी.एस. पेपर लीक मामले में याची महिला कैंडीडेट की शिकायत पर पुलिस द्वारा केस दर्ज न करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। प्रतिवादी पक्ष द्वारा कहा गया कि मामले में कोर्ट के रजिस्ट्रार (विजीलैंस) की जांच जारी है जो 10 दिनों में संभवत: पूरी हो जाएगी। जवाब देने के लिए 10 दिन मांगे गए। कोर्ट ने रजिस्ट्रार (रिक्रूटमैंट) को केस की अगली सुनवाई पर एच.सी.एस. (ज्यूडिशियल ब्रांच) के प्रिलिमिनरी एग्जाम के सील बंद रिजल्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं। संबंधित प्रतिवादी को निर्देश रजिस्ट्रार को देने को कहा गया। जिस पर कुछ देर में ही कोर्ट के समक्ष यह रिजल्ट पेश किया गया। 

याची के वकील ने जनरल कैटेगरी की कैंडीडेट सुनीता और रिजर्व कैटेगरी मेें सुशीला के रिजल्ट देखे जाने मांग की जिन पर पेपर लीक मामले में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। रिजल्ट देखने पर सामने आया कि जनरल कैटेगरी में सुनीता ने और सुशीला ने अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। उनकी न्यूनतम गलतियां हैं। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए कहा कि केस की जांच रजिस्ट्रार के पास है और उनकी ईमानदारी पर कोई विवाद नहीं है व डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज रैंक अधिकारी हैं, मगर उनकी अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में याची या पब्लिक इससे संतुष्ट नहीं होंगे। याची के उन आरोपों जिनमें न सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम लीक बल्कि मेन एग्जाम तक में घपले की बात कही गई थी, उसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है जिस पर कोर्ट प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद केस की अगली तारीख पर सुनवाई की जाएगी। 30 अगस्त तक कोर्ट ने सभी पक्षों से उनका जवाब मांगा है।