शिक्षा संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा

5/17/2023 2:50:57 PM

अंबाला(अमन): शिक्षा संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा और कहा कि अगली बार ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। तम्बाकू कण्ट्रोल प्रोग्राम के तहत सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह के आदेशानुसार पीएमओ डॉक्टर राकेश सहल की देख रेख में शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के घेरे के भीतर तम्बाकू उत्पाद बेचना या प्रस्तुत करना व संस्थान के बाहर अधिनियम अनुसार चेतावनी बोर्ड न लगे होने को लेकर करवाई की गई। टीम ने पुलिस को साथ लेकर क्रॉस रोड नंबर जीरो पर स्थित स्कूल के साथ लगती 2 दुकानों पर चेकिंग की।जहाँ पर पाया गया कि दोनों की दुकानो पर तम्बाकू उत्पाद बेचा जा रहा था।  

डॉक्टर मुकेश ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के सेक्शन6 ए और 6 बी के तहत आज ये करवाई की गई है इस करवाई में कैंट के कई सार्वजनिक स्थानो पर भी करवाई की गई है इसी कड़ी में कैंट सामान्य बस स्टैंड पर भी अड्डा इंचार्ज के साथ करवाई की गई। डॉक्टर मुकेश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम समय समय पर इसी तरह से चलता रहेगा उन्होंने कहा कि यही कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना भी चाहता है कि तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इसके लिए सम्पर्क करें विभाग इस लत तो छोड़ने में भी पूरा सहयोग करेगी।

 

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Isha