खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई, HC ने कहा- एफिडैविट दें कब स्टेटमैंट देना चाहते हैं

10/4/2017 5:23:21 PM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर चल रहे हत्या मामले में अपनी गवाही की अहमियत का दावा करते हुए बयान दर्ज करवाए जाने की मांग वाली डेरा प्रमुख के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की रिविजन याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने खट्टा सिंह को एफिडैविट दायर करने को कहा है जिसमें वह स्टेटमैंट दें कि कब वह सी.बी.आई. स्पैशल कोर्ट, पंचकूला में अपने बयान दर्ज करवाना चाहते हैं। 

केस की अगली सुनवाई अब 6 अक्तूबर को होगी। दायर याचिका में खट्टा सिंह ने सी.बी.आई. कोर्ट, पंचकूला के बीते 25 सितम्बर के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की है। सी.बी.आई. कोर्ट ने खट्टा सिंह को मामले में गवाह के तौर पर बुलाने की मांग को खारिज कर दिया था। खरड़ निवासी खट्टा सिंह ने दावा किया है कि वह गुरमीत राम रहीम का पूर्व अनुयायी और उस बस का ड्राइवर रह चुका है जिसका गुरमीत राम रहीम सत्संग के लिए डेरा सच्चा सौदा से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करता था। याची का दावा है कि हत्यांकांड संबंधित अपराध के समयकाल के दौरान वह डेरे में रहा था। 

गुरमीत राम रहीम के आदेशों पर किन परिस्थितियों में रंजीत सिंह की हत्या हुई उसकी उसे निजी जानकारी है। याची उस समय डेरे में था जब रंजीत सिंह और पत्रकार राम चंद्र छात्रपति की हत्या हुई थी। जून, 2007 में डी.आई.जी. सी.बी.आई. के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए थे। जिसमें हत्याओं व साध्वियों के यौन शोषण के संबंध में बयान दिए गए थे। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष भी अपने बयान दर्ज किए गए थे। केस के ट्रायल के दौरान वह फरवरी, 2012 में गवाह के रूप में पेश भी हुए थे मगर तब गुरमीत राम रहीम प्रभावी था और राजनीतिक प्रभाव समेत उसकी बड़ी संख्या में अनुयायी थे। सुरक्षा के खतरे को लेकर याची अपनी गवाही से मुकर गया था। अब उसके फिर से बयान दर्ज किए जाए। वहीं याचिका में मांग की गई है कि सी.बी.आई. कोर्ट, पंचकूला में गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज सी.बी.आई. केस की आगामी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए जिसमें डे-टू-डे आधार पर बहस चल रही है।