हाई कोर्ट ने एनआरआइ को पत्नी से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए यूएसए जाने की दी अनुमति

3/27/2022 4:17:14 PM

 

चंडीगढ़( चन्द्र शेखर धरणी) : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआइ ) को अपनी पत्नी से वैवाहिक संबंध बनाने के के लिए यूएसए जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए हाई कोर्ट ने उसे 80 लाख रुपये की जमानत देने का आदेश दिया है। प्रवासी भारतीय नागरिक की पत्नी व बेटा यूएसए में रहते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता हरियाणा के रेवाड़ी जिले में धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले का सामना कर रहा है और उसका पासपोर्ट स्थानीय अदालत में जमा कर दिया गया था।याची ने निचली अदालत में भी इस बाबत इजाजत मांगी थी लेकिन निचली अदालत ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी थी।

हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैवाहिक संबंध बनाने व पत्नी और बेटे से मिलने का अधिकार है, जो विदेश में रह रहे हैं ,इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसके इस अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन विचाराधीन मामले में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके इस के लिए विदेश जाने पर शर्त लगाई जा सकती है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 40 लाख रुपये की दो जमानत देने की शर्त पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने यह आदेश द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया जो वर्तमान में मुंबई में रह रहा है।

याचिकाकर्ता का विवाह अमेरिकी महिला से हुआ है और उसका एक बेटा है, जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है। याचिकाकर्ता ने स्थानीय अदालत रेवाड़ी द्वारा पारित 16 दिसंबर, 2020 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसके तहत उसने 30 दिन के लिए यूएसए जाने व उसका पासपोर्ट जारी करने की मांग खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी के एक मामले में रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी और वे जांच में शामिल हो गए थे।

हालांकि उसका पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करा दिया गया था। याचिकाकर्ता पत्नी से वैवाहिक संबंध बनाने व पत्नी और बेटे से मिलने जाना चाहता था। याची के वकील ने तर्क दिया कि उनके वकील ने तर्क दिया कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हालांकि सरकारी वकील ने इस आधार पर उनकी याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह जांच से भाग सकता है।सरकार की तरफ से दलील दी गई कि अगर याची वैवाहिक संबंध बनाना चाहता है व पत्नी और बेटे से मिलना चाहता है तो वह उनको भारत बुला सकता है। लेकिन याची की तरफ से दलील दी गई कि वह एक ग्रीन कार्ड धारक है और ग्रीन कार्ड की वैधता को बनाए रखने के लिए, याचिकाकर्ता को अमेरिका का दौरा करना आवश्यक है।

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Isha