स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने को हाईकोर्ट में चुनौती

7/1/2020 11:19:13 AM

चंडीगढ़ (हांडा) : हरियाणा में सरकार की ओर से स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने के आदेशों को निजी स्कूलों के एक संगठन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उक्त आदेशों को रद्द किए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। 

निजी स्कूलों के संगठन ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा 15 जून को जारी उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसके तहत दाखिलों में स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। बैंच को बताया गया कि सरकार के आदेश तहत सभी निजी स्कूलों को 15 दिन के भीतर ऑनलाइन स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालक 15 दिन के भीतर एस.एल.सी. जारी नहीं करता है तो स्वाभाविक रूप से स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट को जारी हुआ मान लिया जाएगा और संबंधित विद्यार्थी का नियमित दाखिला कर दिया जाएगा।

याची के वकील ने बैंच को बताया कि सरकार का यह आदेश हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के खिलाफ है। सरकार का यह आदेश मनमाना है। याची के वकील ने कहा कि इस मामले में सरकार खुद असमंजस में है, एक तरफ तो सरकार निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की छूट दे रही है और ट्यूशन फीस न देने वाले छात्रों के नाम काटने की इजाजत भी दी है, वहीं सरकार स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट बारे आदेश जारी कर असमंजस की स्थिति बना रही है।

Edited By

Manisha rana