कोरोना के समय बंद हुई लोकल ट्रेन को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, दिए ये आदेश

6/8/2023 7:37:08 AM

अंबाला:  अंबाला जगाधरी रेल मार्ग पर मौजूद तंडवाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों को कोरोना काल में बंद करने के बाद अभी तक बहाल न करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र को तीन माह में इस विषय पर आवश्यक निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए अंबाला निवासी कमलजीत ने एडवोकेट राकेश बख्शी के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना काल में तंडवाल रेवले स्टेशन से पैसेंजर ट्रेनों के स्टॉप को समाप्त कर दिया गया था।

 
पहले इस स्टेशन पर 17 पैसेंजर ट्रेन रुकती थी लेकिन वर्तमान में केवल 3 ट्रेन ही रुक रही हैं। कोरोना का प्रभाव समाप्त होने के बाद सभी पाबंदियां हट गई और सभी सेवाएं बहाल हो गई लेकिन इस स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों का स्टॉप बहाल नहीं किया गया। इसके साथ ही याची ने बताया कि स्टेशन पर कंप्यूटर आधारित टिकट प्रणाली भी मौजूद नहीं है। इसके न होने के चलते यहां से सफर करने वाले यात्रियों को पास की सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।  

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Isha