हाईकोर्ट ने 24 साल पुराने विवाद में कर्मचारी को दी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Thursday, Dec 04, 2025 - 12:49 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग के कर्मचारी मौजी राम के 24 साल पुराने विवाद में उसकी ए.सी.आर. में दर्ज नकारात्मक टिप्पणी हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची की निलंबन अवधि को ड्यूटी माना, ईमानदारी पर लगाए गए प्रतिकूल रिमार्क हटाए और सके खिलाफ जारी विभाग के कई निर्णय रद्द कर दिए। 

कोर्ट ने कहा कि 13 नवम्बर 1997 से 5 मई 1998 तक की पूरी अवधि को अवधि ड्यूटी मानी जाएगी माना जाए और मौजी राम को पूरी तनख्वाह व भत्ते दिए जाए। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर आरोप ए.सी.आर. में लिखने से पहले कर्मचारी को बताना, सबूत उपलब्ध करवाना और रिकॉर्ड पर सामग्री होना अनिवार्य है।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Manisha rana

Related News

static