दुष्कर्म के आरोपी पति को हाईकोर्ट ने दी जमानत

12/11/2019 7:07:14 PM

चंडीगढ़: पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी पति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दे दी कि ट्रायल लंबा चलेगा, इसलिए कस्टडी का कोई फायदा नहीं। मामले में हरियाणा पुलिस में कार्यरत पत्नी ने पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके बाद पति ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने पत्नी का आधार कार्ड, सरकारी नौकरी का रिकार्ड, बैंक व अन्य कार्यक्रम की फोटो जहां पत्नी पति दोनों एक साथ बैठे हैं इससे साफ है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे।

पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने यह सब एसपी को दिखा कर पूछा था कि क्या यह सब फर्जी है। इस पर एसपी ने इन्हें सही माना था। कोर्ट ने कहा कि याची की पत्नी कोई बच्ची नहीं है वह सरकारी नौकरी कर रही है इतने सारे दस्तावेज में खुद वो याची को अपना पति मान रही है। ऐसे में याची के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज किया गया। जिस पर पत्नी की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि याची उसको विवाह करने का लालच देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। 

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता व उसकी पत्नी सात साल से अधिक समय से एक साथ रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी घर कीमती सामान लेकर चली गई। इसी कारण याची ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बदले में पत्नी जो जेल विभाग में वार्डन है, उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन गोहाना में सात सितंबर को दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पति को जेल भेज दिया।

याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक पत्नी कैसे अपने पति पर दुष्कर्म का आरोप लगा सकती है। पत्नी की सर्विस रिकार्ड, बैंक, आधार कार्ड सभी में उसके पति का नाम लिखा है। पति के बैंक खाते में भी पत्नी का नाम लिखा है।

Edited By

vinod kumar