‘नायब’ मंत्रिमंडल की बढ़ी मुश्किलें; हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी, 30 अप्रैल तक देना होगा जवाब

4/2/2024 12:20:23 PM

हरियाणा डेस्क: हरियाणा की नायब सरकार का नया मंत्रिमंडल मुश्मिलों में घिरता नजर आ रहा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, विधानसभा सचिव और सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया व जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित खंडपीठ ने वकील जगमोहन भट्टी की ओर से दायर याचिका में सभी प्रतिवादी पक्ष को 30 अप्रैल तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

ये है याचिका में लगाया गया आरोप-

हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया कि सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है जिसे लेकर हाई कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन इसी बीच सैनी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जिसमें नियमों को तोड़ा गया। नियमों के अनुसार हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की तय संख्या के आधार पर सीएम समेत केवल 13 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा में ये संख्या अब 14 है।

मंत्रियों के पदभार संभालने पर रोक लगाने की मांग

याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार संभालने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करना उचित नहीं है। इस संशोधन के तहत विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में से सिर्फ 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है।

संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन

90 सदस्यीय विधानसभा में हरियाणा में ये संख्या 13 होनी चाहिए, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली थी और बाद में आठ और विधायकों को मंत्री बना दिया गया। इसके अलावा एडवोकेट जनरल के पास भी कैबिनेट रैंक होता है। इस लिहाज से हरियाणा में ये संख्या 15 हो गई है, जो कि संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन है।

गौरतलब है कि इससे पहले नायब सैनी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर खंडपीठ ने केंद्र, हरियाणा सरकार और स्पीकर सहित मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हुआ है।

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Content Editor

Nitish Jamwal